Arrears (बकाया राशि) प्राप्त करने वाले वेतनभोगी लोगों का फॉर्म 10 ई कैसे भरे
फॉर्म 10 ई एक आयकर फॉर्म है, जिसे सेक्शन 89 (1) के अंतर्गत पिछले सालों की सैलरी, पेंशन, या प्रोफिट का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने पर कर में राहत पाने के लिए भरना होता है।
फॉर्म 10 ई को ऑनलाइन भरना होता है, और इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले, https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं, और Login Here पर क्लिक करें।
- अपना User ID, Password, Captcha Code डालें, और Login पर क्लिक करें।
- e-File में Prepare and Submit Online Form (Other than ITR) पर क्लिक करें।
- Form Name में Form 10E को सेलेक्ट करें, और Assessment Year में 2023-24 (या जिस साल का आपको सैलरी/पेंशन/प्रोफिट मिला हो) को सेलेक्ट करें, और Continue पर क्लिक करें।
- Form 10E में सभी मांगीं जानकारी (जैसे: PAN, Name, Address, Employer Details, Salary/Pension/Profit Details, Relief Claimed etc.) को सही सही भरें, और Preview and Submit पर क्लिक करें।
- Preview में सभी Details को Verify करें, और Submit पर क्लिक करें।
- Submit होने के बाद, Acknowledgement Number मिलेगा, जिसे Save/Print करके सुरक्षित रखें।
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