डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनियों से मिले कमीशन को ITR 2 में दर्शाना

Amway income in itr 2

आयकर विभाग के माध्यम से जारी <strong>फॉर्म ITR-2 (AY 2021-22) के निर्देशों के अनुसार, इस फॉर्म का उपयोग वह व्यक्ति या हिंदू संयुक्त परिवार (HUF) कर सकता है, जो फॉर्म ITR-1 (Sahaj) भरने के योग्य नहीं है और जिसके पास “व्यवसाय या व्यवसाय के लाभ और आय (Profits or gains of business or profession)” के Head के तहत कोई आय नहीं है।

अगर आप AMWAY के एजेंट हैं और उनसे कमीशन आया है, तो आपको शायद फॉर्म ITR-3 भरने की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें व्यवसाय या व्यवसाय से हुए लाभ और आय शामिल होती है। हालांकि, यदि आपकी कमीशन आय  छोटी (बहुत कम रूपए की आय) है और आपके पास वेतन या पूंजी लाभ जैसी अन्य स्रोतों से आय है, तो आप इसे अन्य स्रोतों से आय के रूप में दर्शा सकते हैं और फॉर्म ITR-1 या फॉर्म ITR-2 भर सकते हैं।

आपको चयनित फॉर्म के अनुसार उचित फील्ड में अपनी आय भरनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप फॉर्म ITR-2 भरते हैं, तो आपको उचित उप-हेड के तहत अपनी आय को स्केड्यूल OS (Schedule – Other Sources) में भरना चाहिए। यदि आप फॉर्म ITR-3 भरते हैं, तो आपको उचित उप-हेड के तहत अपनी आय को स्केड्यूल BP में भरना चाहिए।

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