आईटीआर-3 फॉर्म नहीं भर सकते ये व्यक्ति, जानिए कौन है इस सूची में
Who can not file ITR 3 (in Hindi) ITR 3 कौन नहीं फाइल कर सकते हैं? ITR 3 उन व्यक्तियों और हिन्दू संयुक्त परिवारों (HUFs) के लिए एक आयकर रिटर्न फॉर्म है जिनकी आय व्यापार या profession से होती है। हालांकि, बिज़नेस और प्रोफेशन करने वाले सभी लोगों के लिए ITR 3 नहीं है |। इस फॉर्म को चुनने से पहले कुछ शर्तें और छूट ध्यान में रखनी चाहिए। ITR 3 कौन फाइल कर सकते हैं? 2023-24 आकलन वर्ष के लिए ITR 3 भरने के निर्देशों के अनुसार, यह फॉर्म उन लोगों के लिए लागू होता है जिनकी आय शीर्ष “व्यापार या व्यवसाय के लाभ या प्राप्ति” के तहत आती है और जो ITR 1 (सहज), ITR 2 या ITR 4 (सुगम) फाइल करने के पात्र नहीं हैं। व्यापार या व्यवसाय से होने वाली आय में निम्नलिखित शामिल हो सकती है: व्यापार या profession होने वाली आय (टैक्स ऑडिट और गैर-ऑडिट मामले दोनों) speculative व्यापार से होने वाली आय agency व्यापार या कमीशन से होने वाली आय एक partnership फर्म में भागीदार के रूप में होने वाली आय धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत मानित व्यापार से होने वाली आय रिटर्न में अन्य स्रोतों से भी आय शामिल हो सकती है, जैसे: ...